वाराणसी असलहा तस्करी के मामले में आरोपित को मिली जमानत


वाराणसी असलहा तस्करी के मामले में आरोपित को मिली जमानत
वाराणसी:-सारनाथ थाना क्षेत्र के असलहा तस्करी के मामले में अभियुक्त को जमानत मिल गई। अपर सिविल जज (जूनियर डिविजन) की अदालत ने अभियुक्त मोहम्मद सम्स को 20-20 हजार रुपए की दो जमानत एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज तिवारी ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के 6 जुलाई 2022 को चौकी प्रभारी आशापुर थाना सारनाथ कमिश्नर उप निरीक्षक अखिलेश वर्मा क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना मिली कि दो व्यक्ति अवैध पिस्टल बेचने के लिए शहर की तरफ आ रहे हैं। मुखबीर की बातों को विश्वास करते हुए उपनिरीक्षक हमराहियों के साथ चंद्रा रेलवे क्रॉसिंग अखाड़े के पास आकर मौजूद हुआ। इस दौरान मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रोकने का इशारा किया और वह पुलिस को देखकर भागने लगे। तभी पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्तियों से नाम पता व भागने का कारण पूछा गया तो पहले ने अपना नाम मोहम्मद शम्स ग्राम गोलबीघा थाना रामपुर जनपद गया ( बिहार) उम्र 43 वर्ष। भागने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम लोग अवैध पिस्टल लिए हैं, जिसे बेचने के लिए शहर आ रहे थे। जमा तलाशी में उसके पैंट से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस व 36 हजार रुपये बरामद हुए।
रिपोर्ट- फरहान अहमद. संवाददाता वाराणसी
Varanasis Adampur police station arrested the wanted accused in the theft case and recovered various stolen yellow metal items
