वाराणसी थाना भेलूपुर जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर बच्चों की तस्करी से सम्बन्धित प्रकरण में
वाराणसी थाना भेलूपुर जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर बच्चों की तस्करी से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. प्रथम वाराणसी द्वारा अभियुक्तगण सन्तोष गुप्ता, मनीष जैन, महेश राणा पुत्र जानकी राणा, मुकेश पंडित, महेश राणा पुत्र रामलाल, शिखा देवी व सुनीता देवी को आजीवन कारावास एवं 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड (सन्तोष गुप्ता को अतिरिक्त 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड) तथा बच्चों की तस्करी से सम्बन्धित प्रकरण में ही मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वाराणसी द्वारा विनय मिश्रा को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है । कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना भेलूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 0193/2023 धारा 363,311,370(5) भादवि में आज दिनांक 24.11.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. प्रथम वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण संतोष गुप्ता पुत्र स्व0 तुलसी गुप्ता निवासी शिवदासपुर थाना मण्डुवाडीह, मनीष जैन पुत्र अशोक कुमार जैन निवासी प्रताप नगर थाना प्रताप नगर जनपद जयपुर राजस्थान, महेश राणा पुत्र जानकी राणा निवासी तसोडीह थाना सरिया जिला गिरीडीह झारखण्ड, मुकेश पण्डित पुत्र भुनेश्वर पण्डित निवासी ग्राम बेडोकला थाना बरकट्ठा जिला हजारीबाग झारखण्ड, महेश राणा पुत्र रामलाल राणा निवासी इंदवाबस्ती थाना तीलईया जिला कोडरमा झारखण्ड, शिखा देवी पत्नी संजय मोदनवाल निवासी शिवदासपुर थाना मण्डुवाडीह वाराणसी व सुनीता देवी पत्नी महेश राणा निवसिनी करनाडीह थाना सरिया जिला गिरीडीह झारखंड को आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड(सन्तोष गुप्ता को अतिरिक्त 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड) तथा मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वाराणसी द्वारा विनय मिश्रा पुत्र स्व0 राजेश कुमार मिश्रा निवासी शिवदासपुर थाना मण्डुवाडीह वाराणसी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।
रिपोर्ट- युवराज जायसवाल.. वाराणसी
वाराणसी थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा अपहृता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर अपहृता की सकुशल बरामद किया गया
