वाराणसी घर घुसकर लड़की से मारपीट गाली गलौज व अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी को मिलीं अग्रिम जमानत


वाराणसी घर घुसकर लड़की से मारपीट गाली गलौज व अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी को मिलीं अग्रिम जमानत
वाराणसी:-मारपीट, गाली-गलौज व अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी को राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने ग्राम पूरे थाना मिर्जामुराद निवासी आरोपी धीरज सिंह को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अवनीश सिंह, अशोक सिंह, दलीप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने मिर्जामुराद थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसकी 15 वर्षिय लड़की को उसके गांव के छोटू पटेल और धीरज सिंह आए दिन छेड़ते अश्लील हरकत करते हैं। 22 मई 2022 की रात्रि में मौका पाकर 11:30 बजे उसके घर आकर उसकी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे और कहने लगे कि किसी से कहोगी तो जान से मार डालूंगा। उसकी पुत्री द्वारा शोर मचाने पर मारपीट कर गाली देते हुए मौके से भाग गये।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के माध्य से तर्क दिया कि प्रार्थी के गांव का ग्राम प्रधान प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर वादिनी मुकदमा से षड्यंत्र कर फर्जी व मनगढ़ंत तरीके से अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा कायम कराया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी अपराधिक इतिहास या उपरोक्त प्राकृति का कोई भी मुकदमा आज तक पंजीकृत नहीं हुआ है न ही आरोप लगाया गया था। अभियुक्त से नाजायज़ लाभ उठाने की गरज से उक्त मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त विवेचना के दौरान न तो साक्षी को डरायेगा, धमकायेगा, न ही प्रलोभन देगा, न ही कहीं बाहर जायेगा, न ही साक्षी के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा अपितु विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा। इस दौरान अदालत ने साक्ष एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त धीरज सिंह की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।
रिपोर्ट- फरहान अहमद. संवाददाता वाराणसी
Varanasis Adampur police station arrested the wanted accused in the theft case and recovered various stolen yellow metal items
