•   Tuesday, 16 Dec, 2025
The accused of threatening extortion embezzlement and making forged documents was remanded to jail by the Varanasi Thana Chowk police.

वाराणसी थाना चौक पुलिस द्वारा धमकी, रंगदारी, गबन व कटरचित दस्तावेज बनाने वाले अभियुक्त को रिमाण्ड लेकर जेल भेजा गया

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  Varanasi ki aawaz

वाराणसी थाना चौक पुलिस द्वारा धमकी, रंगदारी, गबन व कटरचित दस्तावेज बनाने वाले अभियुक्त को रिमाण्ड लेकर जेल भेजा गया

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त जोन काशी के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी के पर्यवेक्षण में, सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध व प्रभारी निरीक्षक थाना चौक के कुशल नेतृत्व में थाना चौक पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21.11.2025 को दालमण्डी में चल रहे चौड़ीकरण व सौदर्गीकरण के मद्देनजर देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व तलाश वांछित अभियुक्त के क्रम में थाना चौक पर पंजीकृत मु0अ0सं0-146/2025 धारा- 191 (2)/221/223(a)/334(2) बीएनएस की विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में अभियुक्त इमरान अहमद उर्फ बबलू पुत्र स्व० मो० मुस्तकीम निवासी सीके 42/91 चाहमामा दालमण्डी थाना चौक कमि० वाराणसी के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी थी, जिसमें अभियुक्त उपरोक्त को जिला कारागार में निरुद्ध किया गया था। 
अभियुक्त इमरान अहमद उर्फ बबलू उपरोक्त के विरुद्ध थाना चौक पर मु0अ0सं0-150/2025 धारा- 386/406/420/467/468/471/504/506 भादवि पंजीकृत हुआ था जिसमें अभियुक्त उपरोक्त वांछित था, के क्रम में दिनांक 24.11.2025 को अभियुक्त इमरान अहमद उर्फ बबलू उपरोक्त का माननीय न्यायालय द्वारा रिमाण्ड में लेकर जेल भेजा गया।

घटना का विवरणः-दिनांक 21.11.2025 को दालमण्डी में चल रहे चौड़ीकरण व सौदर्गीकरण के मद्देनजर मु0अ0सं0 146/2025 धारा 191 (2)/221/223(a)/334(2) बीएनएस के अभियुक्त इमरान अहमद उर्फ बबलू पुत्र स्व० मो० मुस्तकीम निवासी सीके 42/91 चाहमामा दालमण्डी थाना चौक कमि० वाराणसी को शान्ति व्यवस्था पूर्ण रूप से भंग होने के कारण दिनांक 21.11.2025 को गिरफ्तार किया गया था। जिसके पश्चात दिनांक 23.11.2025 को थाना चौक पर आवेदक के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें आवेदक के साथ मोहल्ला हड़हा वार्ड चौक शहर वाराणसी में जमीन की रजिस्ट्री हेतु कूटरचित फर्जी नोट्रियल एग्रीमेन्ट तैयार कर मुबलिग 35,00,000 रु० (पैंतीस लाख रुपये) में से 5,00,000 रू0 ले लेना, जमीन रजिस्ट्री करने हेतु कहने पर टाल मटोल करना व पैसा मांगने पर वापस न देना, गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देना व रंगदारी की मांग करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था, के सम्बन्ध में थाना चौक पर मु0अ0सं0-150/2025 धारा 386/406/420/467/468/471/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना उ0नि0 संदीप कुमार सिंह को आवंटित किया गया था। 

उक्त विवेचना के क्रम में दिनांक 24.11.2025 को उ0नि0 संदीप कुमार सिंह के द्वारा अभियुक्त इमरान अहमद उर्फ बबलू का रिमाण्ड प्राप्त किया गया। 

जिसे माननीय न्यायाल द्वारा रिमाण्ड के उपरान्त जेल भेजा गया। मुकदमा उपरोक्त में वांछित शेष अभियुक्तगण 1 सोगरा बेगम पत्नी स्व० मोहम्मद मुस्तकीम मरहूम 2. कामरान अहमद उर्फ डब्लू पुत्र स्व० मोहम्मद मुस्तकीम मरहूम 3. निसार खानम पुत्री स्व० मोहम्मद मुस्तकीम मरहूम 4. निसात खानम पुत्री स्व० मोहम्मद मुस्तकीम मरहूम 5. रुकसार खानम पुत्री स्व० मोहम्मद मुस्तकीम मरहूम 6. निगार खानम पुत्री स्व० मोहम्मद मुस्तकीम मरहूम

निवासीगण सीके 42/91 चाहमामा दालमण्डी थाना चौक वाराणसी की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास का विवरण:-

1. मु0अ0सं0-146/2025 धारा 191(2)/221/223(a)/334(2) बीएनएस थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।

2. मु0अ0सं0- 196/2017 धारा 135 भारतीय विद्युत संशोधन अधिनियम 2003 थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।

3. मु0अ0सं0-150/2025 धारा 386/406/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः इमरान अहमद उर्फ बबलू पुत्र स्व० मो० मुस्तकीम निवासी सीके 42/91 चाहमामा दालमण्डी थाना चौक कमि० वाराणसी उम्र करीब 44 वर्ष ।

रिपोर्ट- युवराज जायसवाल.. वाराणसी
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