•   Friday, 19 Dec, 2025
Accused Rajkumar Patel was sentenced to 5 years rigorous imprisonment and a fine of twenty thousand Varanasi.

वाराणसी थाना मिर्जामुराद पर पंजीकृत मुकदमे से संबंधित अभियुक्त राजकुमार पटेल को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं बीस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई

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  Varanasi ki aawaz

वाराणसी थाना मिर्जामुराद पर पंजीकृत मुकदमे से संबंधित अभियुक्त राजकुमार पटेल को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं बीस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.12.2025 को पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं थाना मिर्जामुराद द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मिर्जामुराद में पंजीकृत मु0अ0सं0 89/08, धारा 306 भादवि से संबंधित अभियुक्त राजकुमार पटेल पुत्र गंगा राम पटेल, निवासी ग्राम बेनीपुर चंगवार, थाना मिर्जामुराद, जनपद वाराणसी को माननीय न्यायालय एसीजेएम प्रथम, वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए *धारा 306 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹20,000/- (बीस हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी

रिपोर्ट- अश्वनी जायसवाल..
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