•   Friday, 19 Sep, 2025
In the POCSO case identified under Operation Conviction the accused were sentenced to life imprisonm 000/

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित पॉक्सो अभियोग में अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एवं ₹70,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया

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  Varanasi ki aawaz

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित पॉक्सो अभियोग में अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एवं ₹70,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया

 

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चिन्हित मामलों में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाए जाने हेतु प्रभावी एवं सशक्त पैरवी कराई जा रही है। इसी क्रम में थाना फूलपुर द्वारा पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 169/2023, धारा 376डी, 323, 506 भादवि एवं 5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट में मॉनिटरिंग सेल तथा थाना जंसा द्वारा मा. न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गई।

 

उक्त अभियोग में अभियोजन कार्यवाही पूर्ण कराते हुए दिनांक 18.08.2025 को मा. विशेष न्यायालय (पॉक्सो द्वितीय), जनपद वाराणसी द्वारा अभियुक्त सुरज गौड़, सुनिल कुमार पटेल, नानक एवं नागेन्द्र को निम्नानुसार दण्डित किया गया–

 

धारा 323 भादवि : 06 माह का साधारण कारावास

धारा 506 भादवि : 01 वर्ष का साधारण कारावास

धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट : आजीवन कारावास एवं ₹40,000/- का अर्थदण्ड

धारा 67 आईटी एक्ट : 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹30,000/- का अर्थदण्ड

 

दोषसिद्ध अभियुक्तों का विवरण

1. सुरज गौड़ पुत्र संजय गौड़, निवासी पुरा रघुनाथपुर, थाना फूलपुर, वाराणसी।

2. सुनिल कुमार पटेल उर्फ नानक पुत्र अशोक पटेल, निवासी पुरा रघुनाथपुर, थाना फूलपुर, वाराणसी।

3. नागेन्द्र पुत्र रामअचल राजभर, निवासी इन्दौरा, थाना महराजगंज, जनपद रायबरेली, उ.प्र.

 

सोशल मीडिया सेल

पुलिस उपायुक्त

गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी

रिपोर्ट- आश्वनी जायसवाल, वाराणसी
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