•   Wednesday, 13 May, 2026
VDA took major action against hotels operating in Buddha Vihar Residential Colony in violation of ap

वीडीए द्वारा बुद्ध विहार आवासीय कालोनी में मानचित्र स्वीकृति से विचलन कर चलाये जा रहे होटलों पर बड़ी कार्यवाही सील किये गये एक साथ 13 होटल सील

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  Varanasi ki aawaz

वीडीए द्वारा बुद्ध विहार आवासीय कालोनी में मानचित्र स्वीकृति से विचलन कर चलाये जा रहे होटलों पर बड़ी कार्यवाही सील किये गये एक साथ 13 होटल सील

बुद्ध विहार कालोनी, जो कि एक आवासीय कालोनी है, के अंतर्गत कतिपय भवन स्वामियों द्वारा आवासीय उपयोग हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर तथा कुछ भवन स्वामियों द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये नियमों के विपरीत होटल निर्माण एवं संचालन किया जा रहा था। 
उक्त होटलों का संचालन बिना समुचित पार्किंग व्यवस्था के किया जा रहा था, जिससे स्थानीय निवासियों एवं यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

आवासीय क्षेत्रों में होटल संचालन के कारण स्थानीय निवासियों को निरंतर यातायात जाम, अवैध पार्किंग, ध्वनि प्रदूषण, बाहरी व्यक्तियों की अत्यधिक आवाजाही, सुरक्षा संबंधी चिंताओं तथा सार्वजनिक सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। 
इसके अतिरिक्त आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन एवं अन्य राहत वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है, जिससे जनसुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संबंधित होटल संचालकों द्वारा सराय एक्ट की धारा 4/5 के अंतर्गत फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर लाइसेंस प्राप्त किया गया था।

प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित 13 होटलों को सील कर दिया गया है। 
साथ ही भवन स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि वे उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 तथा प्रचलित मानकों के अनुरूप होटल उपयोग हेतु मानचित्र स्वीकृत* कराएं। आज स्थानीय प्रवर्तन टीम द्वारा होटल किरन पैलेस, होटल A- ZURE, होटल Four Leaf, होटल Xedic Roots, स्टे इन काशवी, ट्रस द्वारा भूतल पर निर्मित किया जा रहा नया होटल, होटल रियो बनारस, होटल Zion Inn, होटल पार्क प्लाज़ा, होटल सिल्क सिटी, होटल हॉलिडे इन, होटल स्कायर इन, Comfort in Banaras को सील कर दिया गया ।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 में निर्धारित शर्तों एवं मानकों, जैसे पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा मानक, सड़क की न्यूनतम चौड़ाई, भू-उपयोग की संगतता, सेटबैक तथा अन्य आवश्यक अधोसंरचनात्मक व्यवस्थाओं की पूर्ति के उपरांत आवासीय क्षेत्रों में भी होटल/गेस्ट हाउस उपयोग हेतु मानचित्र स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है। बिना सक्षम स्वीकृति एवं निर्धारित मानकों की पूर्ति के होटल संचालन पूर्णतः अवैध है।

यह भी अवगत कराया जाता है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान समय में मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाया गया है तथा पात्र प्रकरणों में 07 दिवस के अंदर मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं।

वाराणसी विकास प्राधिकरण आमजन से अपील करता है कि किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा व्यावसायिक उपयोग नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही करें, अन्यथा नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट- युवराज जायसवाल.. वाराणसी
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