•   Friday, 04 Apr, 2025
Big action of Income Tax Department in Varanasi shocked everyone Sunbeam Group owners Deepak and Bab

वाराणसी में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई ने उड़ाए सबके होश सनबीम ग्रुप के मालिक दीपक व बाबा मधोक सभी खाते सीज

Generic placeholder image
  Varanasi ki aawaz

वाराणसी में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई ने उड़ाए सबके होश! सनबीम ग्रुप के मालिक दीपक व बाबा मधोक सभी खाते सीज

इनकम टैक्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स की टीम ने सनबीम ग्रुप के मालिक दीपक मधोक पर कार्रवाई करते हुए उनके और उनके परिवार के बैंक खाते सीज कर दिए हैं। इनकम टैक्स की यह कार्रवाई किस मामले में की गई है। अभी यह खुलकर सामने नहीं आ सका है। इस बीच दीपक मधोक, बाबा मधोक समेत सभी के खाते सीज किए गए हैं। इनके व्यक्तिगत और कारपोरेट खातों को सीज किया गया है। बता दें कि दीपक मधोक पर लगातार अलग-अलग आरोप लगते रहे हैं। इनकम टैक्स की टीम ने सनबीम ग्रुप के मालिक दीपक मधोक पर कार्रवाई की है। 

यह मामला पूरे पूर्वांचल में सुर्खियों में बना हुआ है। टीम की कार्रवाई के बाद से कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इनकम टैक्स ने उनके सभी तरह के खातों को सीज कर दिया है। ऐसे में अब वे इन खातों से कोई भी रकम नहीं निकाल सकेंगे। इसके साथ ही आईटी टीम उनके खातों में लेनेदेन की भी जानकारी इकट्ठा कर सकती है। 

दीपक मधोक के और उनके परिवार के सदस्यों के खातों की जानकारी निकाली जा सकती है। बता दें कि सनबीम के चेयरमैन दीपक मधोक के खिलाफ अलग-अलग कई मामलों में जांच होती रही है और उन पर आरोप लगते रहे हैं। उनके खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी देने, अवैध कब्जा कर निर्माण करने और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने का आरोप भी लग चुका है । इन मामलों की जांच कैंट के पूर्व इंस्पेक्टर विपिन राय ने की थी। 

उन्होंने चार्जशीट में कहा था कि, आरोपी दीपक मधोक ने धोखाधड़ी से शिवपुर थाना क्षेत्र के लश्कर गांव की रंपतिया की जमीन पर पट्टा से अधिक 138 वर्ग मीटर अधिक कब्जा करके हॉस्टल बनवा लिया. जब वादिनी का पुत्र नन्दलाल जमीन खाली करने को कहा तब उसे जान मारने की धमकी दी गई। बता दें कि इस इस मामले में 11 गवाहों की सूची भी दी गई थी। मामले में कोर्ट के आदेश पर दीपक मधोक और उसके बेटे हर्ष मधोक के खिलाफ कैंट थाने में 30 सितम्बर 2013 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस संबंध में आईपीसी की धारा 420, 447, 506 के तहत आरोप पत्र पेश किया गया था।

रिपोर्ट- डा. सुनील जायसवाल. चीफ एडिटर
Comment As:

Comment (0)