Gyanvapi Masjid survey case will be held in the court of District Judge first date given on May 26 to hear on the maintainability of the case


ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामला : जिला जज की कोर्ट में होगी सबसे पहले मुकदमें की पोषणीयता पर सुनवाई, 26 मई की दी तारीख
वाराणसी:-जिला जज अजय कुमार विश्वेश (District Judge Ajay Kumar Vishwesh) ने मंगलवार को ज्ञानवापी सर्वे (Gyanvapi Survey) मामले में आदेश दे दिया। जिला जज ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के आदेश के आलोक में सबसे पहले मुकदमें की पोषणीयता पर सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख दी है। इसके आलावा कोर्ट ने दोनों पक्षों से कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट (court commission report) पर आपत्ति मांगी है। वहीं वादी पक्ष की सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी (videography and photography) के साक्ष्य की मांग की थी उसे उपलब्ध करवाने की बात कही है।
इस सम्बन्ध में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज जिला जज ने मुस्लिम पक्ष के द्वारा डाली गयी याचिका ऑर्डर 7 रूल 11 की प्लेसेज ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991 की वजह से इस केस की सुनवाई यहाँ नहीं हो सकती पर 26 तारीख़ से कोर्ट में सुनवाई की जायेगी।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा दोनों पक्षों से रिपोर्ट पर आपत्ति भी मंगाई है जिसके लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है।
वहीं 23 मई को वादी पक्ष द्वारा सर्वे रिपोर्ट के दौरान की गयी वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी को साक्ष्य के रूप में मांगी गयी थी, जिसपर कोर्ट ने पैसा देकर साक्ष्य ले लेने की बात कही है।

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