In Varanasi deadly attack case the accused did not get relief bail was rejected in view of the seriousness of the crime


वाराणसी जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों को नहीं मिलीं राहत अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत हुई ख़ारिज
वाराणसी:-एक राय होकर घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट, बलवा व जान से मारने की धमकी देने के मामले में पांच आरोपियों को नहीं मिली राहत। प्रभारी सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने हरदासपुर, थाना जंसा निवासी मनीष सिंह, मनोज सिंह, आशु सिंह, अरविंद सिंह, अमन सिंह के अपराध की गंभीरता, चोटों एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखतें जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन शर्मा, अभिषेक कुमार सिंह, व आकांक्षा सिंह ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ओमप्रकाश सिंह ने जंसा थाने में तहरीर दी थी कि उसके घर के बगल में रहने वाले नारायण सिंह, रामजी सिंह, मनीष सिंह, मनोज सिंह, आशु सिंह, रिशु सिंह, अमन सिंह, व अरविंद सिंह 15 दिसंबर 2020 को सुबह लगभग 8:30 बजे एक राय होकर वादी के घर पर मां बहन की गाली देते हुए चढ़ आये व वादी व उसके चाचा सुरेंद्र सिंह व भोला सिंह द्वारा मना करने पर लाठी डंडा, पत्थर व असलहा से लैस होकर मारने के लिए दौड़ा लिए। वादी व वादी के घर के सदस्य अपनी जान बचाने के लिए अपने घर में भागने लगे, लेकिन विपक्षियों की संख्या ज्यादा होने के कारण उसे व उसके परिवार के चंद्र प्रकाश सिंह, सूर्य प्रकाश सिंह, सुरेंद्र सिंह, भोला व मोनू को घेर कर लाठी डंडा व ईट पत्थर से मारने लगे, जिससे सुरेंद्र, सूर्य प्रकाश सिंह व भोला सिंह को गंभीर चोटे आई। भीड़ जुटने पर विपक्षी गढ़ जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।
रिपोर्ट-फरहान अहमद.वाराणसी
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