Supreme Court orders transfer of Gyanvapi Masjid case to Varanasi District Judge to be disposed of in 8 weeks


ज्ञानवापी मस्जिद मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई वाराणसी जिला जज को की ट्रांसफर 8 हफ्ते में निपटारा करने का दिया आदेश
वाराणसी:- ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) मामले में प्रतिवादी संख्या-4 अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी (Anjuman Intejamiya Masjid Committee) की याचिका (petition) पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में अहम फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के जज डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने मस्जिद मामले को वाराणसी सिविल कोर्ट (Varanasi Civil Court) से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (district court) में ट्रांसफर कर दिया है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (district court) को यह निर्देश भी दिया है कि 8 सप्ताह में इसका निपटारा करें।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए गए 17 मई के अंतरिम आदेश को यथावत लागू रखा है और 8 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख दी है।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को वाराणसी की सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार दोपहर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर कर दिया और 8 हफ़्तों में सुनवाई पूरी करने को कहा।
वहीं कोर्ट में मस्जिद पक्ष के ये कहने पर कि 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत इस परिसर का सर्वे नहीं हो सकता। इसपर जज ने कहा कि किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप की स्थिति का पता लगाना प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता है।
हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन हुआ है या नहीं इसे भी जिला जज ही देखेंगे।
दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 मई के अंतरिम आदेश को लागू रखते हुए शिवलिंग की जगह को प्रोटेक्ट करने और नमाजियों को वजू की व्यवस्था के लिए जिला जज को निर्देशित कर दिया है।

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