The hearing started in the court of Gyanvapi case district judge arguments being put on behalf of the Muslim side


ज्ञानवापी केस जिला जज की अदालत में शुरू हुई सुनवाई मुस्लिम पक्ष की ओर से रखी जा रही दलीलें
वाराणसी:-ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी (Gyanvapi Mosque-Shringar Gauri) मामले में पड़ी याचिका (petition) पर कोर्ट कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी (Anjuman Intejamiya Masajid Committee) की याचिका पर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश (District Judge Ajay Krishna Vishwesh) की अदालत में सोमवार को दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई शुरू हुई।
इस मामले में सबसे पहले मुकदमें की पोषणीयता पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुनवाई हो रही है। इसके पहले हुए सुनवाई के बाद आज फिर से मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है।
बता दें कि अगस्त 2021 में पांच महिलाओं द्वारा दायर की गयी याचिका पर वाराणसी सिविल कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमीशन का आदेश दिया था।
जिसे विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह, अजय प्रताप सिंह और अजय कुमार मिश्रा ने किया था। इसकी रिपोर्ट 19 मई कोर्ट में दाखिल की गयी थी। उधर मुकदमें की पोषणीयता से सम्बंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेज ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991 की रौशनी में अंजुमन मसाजिद इंतेजामिया कमेटी ने दाखिल किया था और कहा था कि यह मुकदमा चलने योग्य ही नहीं है।
इसपर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारे मुकदमें जिला जज को सौंपते हुए सबसे पहले मुकदमें की पोषणीयता पर पड़ी याचिका को सुनने का आदेश दिया था।
जिसपर 25 मई को सुनवाई शुरू हुई थी जिसमें मुस्लिम पक्ष ने वादी पक्ष की याचिका का 12 पॉइंट पढ़ा था और उसकी आर्ग्यूमेंट अभी बाकी थी जो आज कोर्ट शुरू होते साथ ही शुरू हो गयी।
रिपोर्ट:-डा सुनील जायसवाल
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