वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद शृंगार गौरी मामला केस की मेंटेनबिलिटी पर शुरू हुई जिला जज की अदालत में सुनवाई वादी प्रतिवादी पक्ष में हो रही तीखी बहस


ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी मामला : केस की मेंटेनबिलिटी पर शुरू हुई जिला जज की अदालत में सुनवाई, वादी-प्रतिवादी पक्ष में हो रही तीखी बहस
वाराणसी:-जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश (District Judge Ajay Krishna Vishwesh) की अदालत में गुरुवार को दोपहर दो बजे के बाद से ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी (Gyanvapi Mosque-Shringar Gauri) वाद (litigation) की पोषणीयता पर सुनवाई चल रही है। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी (Anjuman Intejamiya Masajid Committee) के द्वारा दायर याचिका कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत प्लेसेज ऑफ़ वर्शिप एक्ट-1991 (Places of Worship Act-1991) के अंतर्गत इस मामले की सुनवाई ही हो नहीं सकती है। इसपर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के निर्देश पर आज से सुनवाई शुरू हुई है।
मुकदमे की सुनवाई होने के बाद सबसे पहले वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने अपनी दलीलें रखीं हैं, जिसके बाद प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने अपनी दलील दी है जिसके बाद जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने पॉइंटर नोट किये हैं।
बता दें कि अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेज ऑफ़ वर्शिप एक्ट-1991 को देखते हुए एक याचिका दायर की थी कि इस तरह का कोई भी केस चल ही नहीं सकता है। इसकी वजह से इस केस की मेंटेनबिलिटी नहीं बनती इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए। फिलहाल अभी भी इस मामले में सुनवाई चल रही है।
रिपोर्ट:-डा सुनील जायसवाल
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