•   Monday, 07 Apr, 2025
Historical decision of the High Court in the shooting of the prestigious PAU Club the High Court sai

प्रतिष्ठित पी ए यू क्लब के गोलीकांड में हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला हाईकोर्ट ने कहा चार्जशीट के बाद पूरक रिपोर्ट में बरी तो डिस्चार्ज अर्जी खारिज करना अवैध आदेश रद

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  Varanasi ki aawaz

प्रतिष्ठित पी ए यू क्लब के गोलीकांड में हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला हाईकोर्ट ने कहा चार्जशीट के बाद पूरक रिपोर्ट में बरी तो डिस्चार्ज अर्जी खारिज करना अवैध, आदेश रद

प्रतिष्ठित प्रभु नारायण यूनियन क्लब में 2015 में हुए बहुचर्चित गोलीकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय,कोर्ट ने कहा है कि पूरक विवेचना रिपोर्ट में संकलित साक्ष्यों पर भी अपराध से उन्मोचित करने की अर्जी पर विचार करना जरूरी है। केवल पहले दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आधार पर उन्मोचित करने की अर्जी खारिज करना सही नहीं है।
कोर्ट ने कहा  चार्जशीट दाखिल होने के बाद पेश आरोप से बरी करने की पूरक पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट का  हिस्सा है।
और अभियुक्त की अपराध से उन्मोचित करने की  अर्जी की सुनवाई के समय दोनों पुलिस रिपोर्ट पर संयुक्त विचार किया जायेगा।
कोर्ट ने  जानलेवा हमले की चार्जशीट और पूरक पुलिस रिपोर्ट में  जानलेवा हमले से बरी करने की रिपोर्ट पर विचार न करने को अवैध करार दिया है और डिस्चार्ज अर्जी खारिज करने के विचारण अदालत के आदेश को रद कर दिया है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने वाराणसी कैंट थाना क्षेत्र में पी एन यू क्लब के तत्कालीन सचिव अशोक वर्मा की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता मनीष सिंह ने तर्क दिया कि अग्रिम विवेचना रिपोर्ट में संकलित साक्ष्यों पर उन्मोचन अर्जी की सुनवाई के समय  विचार करना जरूरी है।मात्र पूर्व में दाखिल चार्जशीट पर ही विचार कर अर्जी निरस्त नहीं की जा सकती।
इनका कहना था कि क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान शिकायतकर्ता आदित्य राठी एवं आशीष राठी एक महिला के साथ अभद्रता कर रहे थे जिसका विरोध करने पर इनका क्लब के सचिव अशोक वर्मा से झगड़ा हुआ और इन्होंने अशोक वर्मा पर गोली चला दी जो उनकी उंगली में लगी दोनों तरफ से fir हुई और दोनों की पिस्टल बैलेस्टिक जाँच में गयी जिसकी जाँच रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया की गोली अशोक वर्मा की नही बल्कि राठी की पिस्टल से चली है ।किन्तु इसके बाद भी अशोक वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गयी जिसकी शिकायत अशोक वर्मा द्वारा पुलिस महानिदेशक को की गई और उनके आदेश पर हुई पुनः विवेचना में बैलेस्टिक जांच रिपोर्ट में पिस्टल से फायर नहीं होने की रिपोर्ट एवं स्वतंत्र गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने पूरक रिपोर्ट में याची को केवल मारपीट करने का आरोपी बनाया किंतु जानलेवा हमले के आरोप से बरी कर दिया, फिर भी सत्र न्यायालय वाराणसी द्वारा अशोक वर्मा की डिस्चार्ज की अर्जी  को खारिज कर दिया गया, कोर्ट ने पहले दाखिल चार्जशीट जिसपर कोर्ट संज्ञान ले चुकी  थी के आधार पर अर्जी खारिज कर दी।
हाईकोर्ट में सवाल उठा दो पुलिस रिपोर्ट है तो डिस्चार्ज अर्जी पर केवल एक रिपोर्ट पर ही विचार करना सही है।
कोर्ट ने कहा दोनों रिपोर्ट संयुक्त रूप से देखी जायेगी।

रिपोर्ट- डा. सुनील जायसवाल. चीफ एडिटर
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