•   Sunday, 06 Apr, 2025
In view of the upcoming Lok Sabha elections a review seminar organized by Commissioner of Police Var

आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा की गई समीक्षा गोष्ठी

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  Varanasi ki aawaz

आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा की गई समीक्षा गोष्ठी

आज दिनांक 18-03-2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा कैम्प कार्यालय स्थित सभागार में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर की गई तैयारियों के सम्बन्ध में एक समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। 

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल लोकसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त तरीके से सकुशल सम्पन्न कराने एवं आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन कराये जाने पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी एवं तत्परता के साथ सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया। 

उन्होने कहा कि निर्वाचन सम्बन्धी दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता न बरती जाये। उक्त गोष्ठी में संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध के. एजिलरसन, अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था एस. चन्नप्पा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

गोष्ठी के दौरान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा निम्नांकित

निर्देश दिये -

1. सभी थाना प्रभारियों को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने हेतु निर्देशित किया गया। 2. सभी थाना प्रभारियों को आदर्श चुनाव आचार संहित का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

3. थाना क्षेत्र में अवैध शराब, मादक पदार्थों एवं अवैध शस्त्रों की तस्करी आदि अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

4. सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि रखते हुए किसी भी घटना के विषय में सही जानकारी तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे कतिपय लोगों द्वारा अफवाह न फैलायी जा सके। भ्रामक व आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाये।

5. मतदाताओं को धमकाने अथवा प्रभाव डालने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। 6. किसी भी सरकारी भवन, संस्थान, सरकारी संपत्ति पर कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित न हो।

7. रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के मध्य चुनाव प्रचार-प्रसार का कार्य प्रतिबन्धित रहेगा, कड़ाई से अनुपालन किया जाये। 8. कोई भी पुलिसकर्मी राजनैतिक गतिविधियों, चुनाव प्रचार-प्रसार आदि कृत्यों में संलिप्त न हो।

9. कोई पुलिसकर्मी ऐसा कृत्य न करें जिससे किसी राजनैतिक पार्टी या राजनैतिक व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह प्रदर्शित हो।

10. अन्तर्जनपदीय सीमा पर निरन्तर चेकिंग की कार्यवाही कराये जाने पर जोर देते हुए चेकिंग प्वाइंटो पर बैरियर आदि की व्यवस्था किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

11. आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी को क्षेत्र के टॉप 10 अपराधी एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधियों पर लगातार सतर्क दृष्टि रखते हुए उनकी क्रियाकलापों की निगरानी करने हेतु निर्देशित किया गया।

12. वांछित अपराधियों व वारंटियों की शत-प्रतिशत गिरफ्तारी किये जाने व निरोधात्मक कार्यवाही यथा गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम आदि के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

13. चुनाव के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के संभ्रान्त व्यक्तियों, ग्राम प्रहरियों, पुलिस मित्रों आदि के साथ गोष्ठी आयोजित कर आपसी समन्वय स्थापित किया जाये।

14. चुनाव के प्रचार-प्रसार में बच्चों से श्रम कराना पूर्णतः वर्जित है, इसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।

15. लाइसेन्सी शत्रों का सत्यापन व जमा कराना तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये। शस्त्र की दुकानों की भी चेकिंग की जाये।

रिपोर्ट- आश्वनी जायसवाल, वाराणसी
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