•   Saturday, 05 Apr, 2025
Police Commissioner Varanasi Commissionerate Mohit Aggarwal inspected the nomination site in view of

पुलिस आयुक्त कमिश्ररेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत नामांकन स्थल का किया गया निरीक्षण दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

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  Varanasi ki aawaz

पुलिस आयुक्त कमिश्ररेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत नामांकन स्थल का किया गया निरीक्षण दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के 7वें चरण की नामांकन प्रक्रिया के प्रथम दिन कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल तथा वाहनों के पार्किंग स्थल एवं कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर लगाई गयी बैरिकेटिंग का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया व अधिकारीगण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री एस० चन्नप्पा, पुलिस उपायुक्त वरूणा जोन श्री श्याम नारायण सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त वरूणा जोन श्री सरवणन टी. सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये

> चुनाव आयोग के निर्देशों का हो कड़ाई से अनुपालन

नामांकन स्थल के 100 मीटर के दायरे में वाहनों का प्रवेश वर्जित

> चेकिंग के उपरान्त ही होगा प्रवेश

> सीसीटीवी कैमरों से रखी जायेगी नजर, कराई जायेगी वीडियोग्राफी

1. नामांकन के दौरान आदर्श आचार संहिता एवं चुनाव आयोग द्वारा दिये गये दिशा- निर्देशों का पालन कढ़ाई से कराया जाये।

गये-

2. नामांकन स्थल के 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा। वैरिकेटिंग कर रूट डायवर्जन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

3. नामांकन के दौरान कन्ट्रोल रूम के माध्यम से सीसीटीवी कैमरों की सतत निगरानी की जाये।

4. नामांकन स्थल पर प्रत्याशी के साथ अधिकतम 04 व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जायेगा।

5. नामांकन स्थल पर किसी भी सभा या प्रदर्शन की अनुमति नहीं रहेगी, सभी इसका पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। 

6. सूचनाओं के प्रसारण के लिए, पब्लिक एड्रेस (पी०ए०) सिस्टम का प्रयोग किया जायेगा।

7. नामांकन स्थल में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की नियमानुसार चेकिंग की जाये तथा चेकिंग की वीडियोग्राफी भी कराई जाये। 

8. नामांकन स्थल पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

9. पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार भ्रमणशील रहते हुए ड्यूटी में लगे हुए समस्त पुलिस बल की ड्यूटी प्वाइंटों पर ही ब्रीफिंग की जाये।

सोशल मीडिया सेल पुलिस आयुक्त, बाराणसी।

रिपोर्ट- युवराज जायसवाल. वाराणसी
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