•   Monday, 25 Nov, 2024
After many years the court acquitted Dinesh Singh

वर्षों बाद किया दिनेश सिंह को न्यायालय ने बरी

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  Varanasi ki aawaz

वर्षों बाद किया दिनेश सिंह को न्यायालय ने बरी

 

आगरा। जिला एवं सत्र न्यायालय दीवानी कचहरी में कल माननीय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश ( पॉक्सो एक्ट) न्यायालय संख्या - 30 आगरा ने कल अपने एक आदेश में तर्कों को सुनने के उपरांत आरोपित को संदेह का लाभ देकर आरोप मुक्त कर दिया। इस मुकदमे में आरोपित के विद्वान अधिवक्ता अरविन्द पुष्कर द्वारा मजबूती एवं गंभीरता के साथ अभियुक्त का पक्ष रखा गया।

इस सन्दर्भ में आरोपित के विद्वान अधिवक्ता अरविन्द कुमार पुष्कर ने न्यायालय के आदेशानुसार बताया कि माननीय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश ( पॉक्सो एक्ट) न्यायालय संख्या - 30 आगरा ने तर्कों को सुनने के उपरांत अपने एक आदेश में राज्य बनाम् दिनेश सिंह पुत्र अंतराम निवासी थाना एत्मादपुर जिला आगरा को मुकदमा संख्या 37/2017 अंतर्गत धारा - 354बी, 323, 504, 506 भा.द.स. एवं धारा 8 पॉक्सो एक्ट थाना एत्मादपुट आगरा के अंतर्गत आरोपित दिनेश सिंह को अपराध में दोष मुक्त कर दिया। इस केस में दिनेश सिंह के विरुद्ध आरोप लगाए जो माननीय न्यायालय में युक्ति युक्त संधेय से परे सिद्ध नहीं हुऐ और आरोपों को अभियोजन साबित करने में असफल रहा। इस आधार पर आरोपित को संदेह का लाभ देकर समस्त आरोपों को खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने मुकदमे में आरोपित को दोष मुक्त कर दिया और लंबे समय से मुकदमे का सामना कर रहे आरोपित को वर्षों बाद न्याय मिला।

रिपोर्ट- आरिफ खान बाबा.. आगरा
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