•   Saturday, 19 Apr, 2025
Anticipatory bail of two accused rejected in Varanasi fatal attack

वाराणसी प्राणघातक हमले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

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  Varanasi ki aawaz

वाराणसी प्राणघातक हमले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

वाराणसी:-प्राणघातक हमले में प्रभारी सन्न न्यायाधीश एडीजे प्रथम की अदालत ने कतुआपुरा थाना कोतवाली निवासी अभिषेक पाण्डेय व सनुप पाण्डेय की अग्रिम जमानत दिनाक 18 जुलाई 2022 को अर्जी खारिज कर दी
अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी अधिवक्ता वादी पक्ष विवेक शंकर तिवारी और विरोध परिवादी पक्ष के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने किया परिवादी अतुल पाण्डेय ने विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा संख्या 1940/2014 को अभिषेक पाण्डेय व अन्य छह अभियुक्त के साथ घर में घुसकर गाली गलौज मारपीट व प्राणघातक हमला करने का परिवार वाद दर्ज कराया था
जिसमे न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा 30 सितम्बर 2021 विपक्षीगण को धारा 308 504 506 452 में तलब किया था ।

रिपोर्ट- रोहित सेठ..सिटी संवाददाता. वाराणसी
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