बुजुर्ग मां के डेढ करोड रुपए खाते से निकालने के आरोपी बेटे की जमानत खारिज


बुजुर्ग मां के डेढ करोड रुपए खाते से निकालने के आरोपी बेटे की जमानत खारिज
आगरा। अमानत में खयानत के मामले मे आरोपित पुत्र विवेक गोयल पुत्र स्व. विनोद कुमार गोयल निवासी महर्षि पुरम थाना सिकन्दरा जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज माननीय विवेक संगल ने निरस्त करने के आदेश दिये।
थाना कमला नगर में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती पुष्पा अग्रवाल ने मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि उसके पति विनोद कुमार गोयल का फरवरी 2015 में निधन हो जाने के उपरांत वादनी अपने छोटे बेटे विकास गोयल के साथ रहने लगी।
वादनी के छोटे बेटे ने डेढ़ करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करा कर उसमें वादनी एवं पुत्री को नॉमिनी बनाया था ।कोरोना महामारी के चलते 2 मई 21 को वादनी के छोटे पुत्र की मृत्यु हो जाने पर आरोपी विवेक कुमार गोयल वादनी को अपने घर ले आया।
आरोपी एवं उसकी पत्नी ने षड्यन्त्र के तहत वादनी का बैंक में बचत खाता खुलवा अपना मोबाइल नम्बर एवं जीमेल लिंक करा अपनी पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर करा लिये।
इससे पूर्व आरोपी ने जलेसर स्थित पैतृक संपत्ति भी अपनी पत्नी के नाम करा ली थी ।
जिला जज ने वादनी के अधिवक्ता लीडर वर्मा कें तर्क पर आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिये।
रिपोर्ट- आरिफ खान बाबा, मंडल संवाददाता आगरा