दिव्यांग सशक्तिकरण शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
दिव्यांग सशक्तिकरण शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु करें ऑनलाइन आवेदन।
योजनान्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15 हजार व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20 हजार तथा युवक-युवती दोनों दिव्यांग होने की दशा में रू0 35 हजार की पुरस्कार स्वरूप दम्पत्ति को प्रदान की जायेगी धनराशि।
आगरा-जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15 हजार व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20 हजार तथा युवक-युवती दोनों दिव्यांग होने की दशा में रू0 35 हजार की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दम्पत्ति को प्रदान की जाती है। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि पात्रता हेतु विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए तथा ऐसे दिव्यांगजन दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने आगे यह भी अवगत कराया है कि दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो। विवाह पंजीकरण अथवा शादी का कार्ड। युवक एंव युवती का आयु प्रमाण पत्र। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र। राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता। निवास प्रमाण पत्र तथा वर एवं वधु के आधार कार्ड आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने यह भी बताया है कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु ऑनलाइन पर आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो) सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एव युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त एक प्रति दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, विकास भवन, संजय पैलेस आगेरा में जमा करेंगे ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।