थाने में आए सभी फरियादियों की लिखी जाए एफआईआर पुलिस कमिश्नर आगरा पुलिस कमिश्नर ने बैठक कर दिए कई दिशा निर्देश
थाने में आए सभी फरियादियों की लिखी जाए एफआईआर पुलिस कमिश्नर आगरा पुलिस कमिश्नर ने बैठक कर दिए कई दिशा निर्देश
नई हिस्ट्रीसीट खोली जाए पुराने हिस्ट्रीशीटर पर रखी जाए नजर
आगरा। वाराणसी की आवाज। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गोड़ ने त्योहार और कानूनी व्यवस्था को मध्य ए नजर रखते हुए सभी पुलिस आयुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त के साथ बैठक की। पुलिस कमिश्नर ने मुख्य रूप से थाने में आने वाले पीड़ित और जिले में होने वाले सभी कार्यक्रम और आयोजनों पर चर्चा करते हुए विशेष दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कमिश्नरेट आगरा की कर प्रणाली पुलिस सिस्टम सक्स आधारित विवेचना प्रणाली सिटिजन चार्टर के अनुसार समय बधद सत्यापन करने जनसुनवाई आईजीआरएस द्वारा प्राप्त शिकायतों के निस्तारण करने को कहा। जनता के साथ अच्छा संवाद स्थापित करने की सेवा सुरक्षा संवेदना के भाव के साथ जनता के कार्य संपादित करने के निर्देश दिए ।इसके साथ बैठक में सबसे अधिक जोर देते हुए निर्देशित किया गया कि थाने पर आए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की एफआईआर अवश्य दर्ज की जाए किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान ना किया जाए। यदि जीरो फिर लिखी जाती है तो तत्काल पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। त्योहारों के दृष्टिगत पूर्व सतर्कता बरती जाए ।किसी की भी दिशा में कोई नई परंपरा नहीं बढ़नी चाहिए। अधिकारियों कर्मचारियों की ब्रीफ करते हुए सभी त्योहारों के साथ कुशल संपन्न कराया जाए त्योहारों से पूर्व थाना तथा सर्किल स्तर पर संभ्रांत व्यक्तियों एवं सभी धर्म वर्गों के व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की जाए। मीटिंग में शासन तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों से भली-भांति अवगत करा दिया जाए। किसी भी आयोजन की अनुमति दिए गए निर्देशों का कुर्ता पारण करने के उपरांत ही दी जाए ।अनुमति दिए जाने से पूर्व चौकी प्रभारी तथा थाना प्रभारी द्वारा कार्यक्रम स्थल मार्ग आने जाने के स्थान का निरीक्षण अवश्य कराया जाए। ताजियों के जुलूस में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि निर्धारित ऊंचाई के अनुसार ही हो। जुलूस के निकलने बाली आने जाने के स्थान का पूर्व निरीक्षण अवश्य किया जाए।
दशमाला संपत्ति संबंधी अपराधों के अपराधियों की समीक्षा की जाए और उनकी निगरानी सुनिश्चित की जाए। नई हिस्ट्रीसीट खोली जाए। पुराने हिस्ट्रीशीटर को दिन व रात की निगरानी बीच उपनिरीक्षक बीपीओ के द्वारा निरंतर रखी जाए पूर्व में जेल गए अपराधी अथवा जेल से रिहा हुए अपराधियों की निगरानी की जाए। किसी भी थाने पर या चौकी पर किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से ना बैठाया जाए। किसी भी महिला को सूर्यास्त के उपरांत थाने पर नहीं बुलाया जाए। मुकदमा की अंतिम रिपोर्ट एफआर तथा आरोप पत्र चार्जशीट समय से संबंधित न्यायालय में भेजी जाए। वह किसी भी स्तर पर लंबित न रखी जाए ।
कहीं भी जुआ सट्टा मादक पदार्थ की तस्करी अवैध शराब व अन्य प्रदेशों से परिवहन करके लाई जा रही शराब आदि के संबंध में सूचना प्राप्त होने का तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जाए।