•   Monday, 07 Apr, 2025
General house tax will be imposed on non residential buildings located in Ramnagar zone

रामनगर जोन में स्थित अनावासीय भवनों पर लगेगा गृहकरसामान्य कर

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  Varanasi ki aawaz

रामनगर जोन में स्थित अनावासीय भवनों पर लगेगा गृहकरसामान्य कर

वाराणसी नगर निगम द्वारा रामनगर जोन में अवस्थित अनावासीय प्रतिष्ठानों/ दुकानों पर गृहकर लगाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में वाराणसी नगर निगम द्वारा रामनगर जोन में अनावासीय प्रतिष्ठानों/ दुकानों को चिन्हित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-177 के अन्तर्गत ‘‘सामान्य कर नगर में स्थित सभी भवनों और भूमियों पर लगाया जायेगा-सिवाय- धारा-177 के प्रस्तर ‘‘ज’’ में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत वर्णित है कि ‘‘भवन स्वामी द्वारा अध्यासित आवासीय भवनों जो किसी ऐसे क्षेत्र में हो, जिसे पॉच वर्ष के भीतर निगम की सीमा में सम्मिलित किया गया हो अथवा उस क्षेत्र में सड़क, पेयजल, और मार्ग प्रकाश की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हो, जो भी पहले हो’’ क्षेत्रों में अवस्थित अनावासीय प्रतिष्ठानों/ दुकानों पर गृहकर (सामान्य कर) लगाया जायेगा। अधिनियम में वर्णित उक्त धाराओं के अनुसार नगर निगम द्वारा वर्तमान में रामनगर क्षेत्र में स्थित लगभग 1000 केवल अनावासीय भवनों पर गृहकर लगाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। अवासीय भवनों पर गृहकर लगाने की कार्यवाही अभी नही की जा रही है।

रिपोर्ट- युवराज जायसवाल. वाराणसी
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