आगरा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आगरा को मिला एक हजार नों सौ तीन का लक्ष्य चार करोड़ पचासी लाख बावन हजार धनराशि की प्राप्ति हुई
आगरा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आगरा को मिला एक हजार नों सौ तीन का लक्ष्य चार करोड़ पचासी लाख बावन हजार धनराशि की प्राप्ति हुई
आगरा। वाराणसी की आवाज। सरकार द्वारा समय-समय पर देश के नागरिकों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं।अलग-अलग लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बहुत सी योजनाएं अमल में लाई जाती हैं । जिसमें ज्यादातर योजनाएं गरीबों जरूरतमंदों के लिए बनाई जाती हैं समाज में सर्वधर्म समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की गई है। जिसके अंतर्गत विभिन्न समुदाय और धर्म के रीति-रिवाज के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं, साथ ही योजना का यह उद्देश्य भी है कि विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन और फिजूल खर्ची को समाप्त किया जाए ।दूसरी ओर बाल विवाह रोकने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने गरीब परिवारों के सामाजिक कल्याण के लिए इस योजना का सुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल धनराशि रुपया 51000 खर्च की जाती है ।जिसमें धनराज 35000 बादुर पक्ष के दांपत्य जीवन में खुशहाली वह गृहस्थी की स्थापना हेतु उनके बैंक खाते में आंतरित की जाती है। 10000 की उपहार सामग्री जैसे कपड़े चांदी की बिछिया व पायल डिनर सेट कुकर दीवार घड़ी आदि बरबधू को प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने मापदंड तय किए हैं जिसकी आधार पर युगल जोड़ों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। इस योजना में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो कन्या के अभिभावक निराश्रित निर्धन तथा जरूरतमंद हो आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 2 लाख तक हो। इस योजना में कन्या की आयु 18 वर्ष से कम ना हो 18 वर्ष या उससे अधिक होनी जरूरी है वही वर पक्ष की आयु भी विवाह की तिथि से 21 वर्ष की आयु पूर्ण अनुवाद है आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक जन्म प्रमाण पत्र मतदाता पहचान पत्र मनरेगा जॉब कार्ड आधार कार्ड मान्य होंगे। इसके अलावा कन्या का बैंक खाता का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेगा को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । इस योजना के अंतर्गत विधवा तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का भी पुनर्विवाह कराया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत ,नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं जनपद स्तर पर कराया जाता है । इस योजना का लाभ दिए जाने हेतु आवेदक ऑनलाइन पोर्टल या वेबसाइट पर आवेदन पत्र की पूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए ऑनलाइन किया जाना अनिवार्य है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024 25 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत शासन द्वारा 1903 का लक्ष्य दिया गया है जिसके सापेक्ष 4 करोड़ 85 लाख 52000 की धनराज जनपद आगरा को प्राप्त हो चुकी है जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों से अधिक से अधिक संख्या में योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अपील की गई है। योजना के पहले आओ पहले पाओ के अनुसार लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।