•   Saturday, 05 Apr, 2025
Life imprisonment to eight including notorious Guddan Kachhi wanted in many cases of attempted murde

हत्या का प्रयास अपहरण,और कई मुकदमों में वांछित कुख्यात गुड्डन काछी सहित आठ को आजीवन कारावास

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  Varanasi ki aawaz

हत्या का प्रयास अपहरण,और कई मुकदमों में वांछित कुख्यात गुड्डन काछी सहित आठ को आजीवन कारावास
 

 7 वर्षीय बच्चे का फिरौती हेतु किया था अपहरण
 
 *10 फरवरी 2007 की शाम 7 बजे घटना को दिया था अंजाम* 

 *पुलिस की वर्दी में आये थे बदमाश* 

 *विरोध पर बच्चे के पिता को गोली मार कर दिया था घायल* 

 *अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह अदालत मे किये थे पेश* 

आगरा 20 सितंबर। सात वर्षीय बच्चे की फिरौती हेतु अपहरण, हत्या प्रयास एवं अन्य धारा में आरोपित कुख्यात गुड्डन काछी, राजेश शर्मा, राजकुमार, फतेह सिंह उर्फ छिंगा, अमर सिंह उर्फ राजगब्बर, बलबीर उर्फ रामवीर, राम प्रकाश उर्फ राम प्रसाद एवं भीकम उर्फ भिखारी को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय नीरज कुमार बक्शी ने आजीवन कारावास एवं एक लाख बीस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
थाना खेरागढ़ में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा अविनाश गर्ग ने थाने पर तहरीर दे, आरोप लगाया कि 10 फरवरी 2007 की शाम 7 बजें वह अपने भाई रवि कुमार गर्ग एडवोकेट एवं उनके 7 वर्षीय पुत्र हर्ष गर्ग के साथ अपने प्रतिष्ठान पर बैठे थे उसी दौरान मार्शल जीप संख्या आर.जे. 11 सी 0935 उनके प्रतिष्ठान पर आकर रुकी।
उसमे से तीन आदमी पुलिस की वर्दी में उतर अंदर घुस आये। प्रतिष्ठान में वादी के पास खड़े उनके सात वर्षीय भतीजे हर्ष गर्ग को जबरन उठा कर ले जाने लगे । वादी एवं भाई के विरोध पर उन्होंने वादी के भाई रवि कुमार गर्ग को गोली मार दी।बांह में गोली लगने से वह गम्भीर रूप से घायल हो गए। भतीजे को गाड़ी में डाल कर ले जाते समय उन्होनें कहा कि जो रकम मांगी जायें उसे जल्दी उन लोगों तक पहुंचा देना नही तो इसका नुकसान भरना पड़ेगा। घायल भाई को वादी एवं अन्य ने एस. आर. हॉस्पिटल में भर्ती कराया।
घटना में शामिल दो बदमाशों की पहचान लोगों द्वारा राजेश शर्मा एवं बच्चू सिंह कुशवाह के रूप में की गई बाद में बच्चू सिंह कुशवाह की मृत्यू हो गयी।
वादी की तहरीर पर पुलिस अपहरण, हत्या प्रयास एवं अन्य धारा में मुकदमा दर्ज कर वादी के भतीजें हर्ष गर्ग को सकुशल मुक्त कराया गया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा उसके भतीजे हर्ष गर्ग घटना में चुटैल भाई रवि कुमार सहित 15 गवाहों को अदालत में पेश किया। एडीजीसी नाहर सिंह तोमर द्वारा रखे गए ठोस तर्कों एवम सबूतों पर मुकदमे के विचारण के उपरांत विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय नीरज कुमार बक्शी ने आरोपियों को आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया ।
बलवीर उर्फ रामवीर के अदालत में हाजिर नही होने पर अदालत ने उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी करने के आदेश दिये।
अदालत ने आरोपी दलेल सिंह, राजेन्द्र, रमेश, एवं लाखन को सबूत के अभाव में बरी करने के आदेश दिये।

रिपोर्ट- आरिफ खान बाबा, मंडल संवाददाता आगरा
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