Order to release the accused Manish Rajbhar resident of Varanasi Mirzamurad on giving two sureties o
वाराणसी मिर्जामुराद निवासी आरोपित मनीष राजभर को 50 50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश


Varanasi ki aawaz
वाराणसी। जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में भैरोनाथ, मिर्जामुराद निवासी आरोपित मनीष राजभर को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विरेन्द्र यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जंसा निवासी वादी ने 4 जून 2022 को जंसा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिक लड़की सिलाई सिखने बाहर गयी थी। काफी देर बाद जब वह घर नहीं आई तो परिवार वालें अपने स्तर से खोजबीन किये। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की तो मनिष राजभर का नाम प्रकाश में आया। इसके बाद पुलिस ने उसे आरोपित बना दिया।
रिपोर्ट- फरहान अहमद. संवाददाता वाराणसी
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