आगरा में दुराचार अपहरण के आरोपी कोर्ट से बरी
दुराचार अपहरण के आरोपी कोर्ट से बरी
आगरा 17 सितंबर।अपहरण, दुराचार एवं अन्य आरोप में आरोपित सूरज जोसफ, मानसिंह उर्फ बंटू एवं संजीव उर्फ संजू को पर्याप्त सबूतों के अभाव मे अपर जिला जज फास्टट्रैक कोर्ट 1 माननीय बी.नारायणन ने बरी करने के आदेश दिये ।
थाना बाह मे दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि 23 मार्च 2012 की शाम 6.30 बजे करीब उसके परिजन घर में बैठ टीवी देख रहे थे।
उसी दौरान आठ, दस व्यक्ति हथियारों से लैस हो घर में घुस आये उन्होने वादी की भाभी एवं भतीजें को धक्का दे कर कमरे मे बंद कर दिया और वादी की पत्नी, पुत्री एवं 8 वर्षीय पुत्र का अपहरण कर अपने साथ ले गए।
वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस नें आरोपी सूरज जोसफ पुत्र रघुवीर उर्फ रग्गो निवासी बाल्मीकि बस्ती छीपीटोला थाना रकाबगंज जिला आगरा, के विरुद्ध अपहरण, दुराचार एवं धमकी देने के आरोप मे एवं आरोपी मानसिंह उर्फ बंटू पुत्र सियाराम निवासी नगला बुद्धा, थाना मलपुरा जिला आगरा एवं संजीव उर्फ संजू पुत्र बेनीराम निवासी खेरिया मोड़ थाना शाहगंज जिला आगरा के विरुद्ध अपहरण एवं धमकी देने के आरोप में आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया गया।
अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा उसकीं पत्नी, पुत्री, सहित 9 गवाह अदालत में पेश किये गये।
वादी की पत्नी, पुत्री एवं पुत्र द्वारा घटना का समर्थन नही करने पर अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट 1 माननीय बी.नारायणन ने सबूत के अभाव मे आरोपियो को बरी करने के आदेश दिये।
रिपोर्ट- आरिफ खान बाबा, मंडल संवाददाता आगरा