•   Monday, 25 Nov, 2024
The court acquitted the wife accused of murdering her husband

पति के कत्ल के जुर्म में आरोपी पत्नी को कोर्ट ने किया बरी

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  Varanasi ki aawaz

पति के कत्ल के जुर्म में आरोपी पत्नी को कोर्ट ने किया बरी 


थाना एत्मादौल्ला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा थान सिंह ने 7 जून 2007 की सुबह 4 बजे थाने पहुंच तहरीर देकर आरोप लगाया कि विगत रात्रि उसके पिता राजेंद्र सिंह, भाई विकास, अर्जुन बहन खुशबू, शीतल एवं मां श्रीमती ब्रजेश घर की छत पर सो रहे थे।
रात्रि एक बजे करीब मोहल्ले का ही लक्ष्मण सिंह पुत्र भिक्की राम निवासी ग्राम नगला मोहन लाल, सादाबाद जिला हाथरस, हाल निवासी श्याम बिहार कॉलोनी थाना एत्मादौल्ला अपने तीन साथियो के साथ किसी तरह छत पर चढ़ आया। उसने वादी के पिता राजेंद्र सिह के सिर एवं चेहरे पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया। वादी एवं परिजनों के चीखने चिल्लाने पर आरोपी छत से कूद भाग गया। जस्टिस कृष्ण पहल
वादी मुकदमा की तहरीर पर पुलिस ने हत्या के आरोप में लक्ष्मण सिह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मृतक राजेंद्र सिंह की लाश को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा ।

पोस्टमार्टम में भी चाकू से गोद हत्या की पुष्टि हुई। विवेचना के दौरान लक्ष्मण सिंह की नामजदगी गलत पाये जाने पर पुलिस ने उसका नाम निकाल मृतक की पत्नी श्रीमती ब्रजेश को अपने पति की हत्या के आरोप मे हिरासत मे ले जेल भेजा था। पुलिस नें 20/25 किलों का वजनी पत्थर भी घटना में प्रयुक्त दर्शा बरामद किया था। अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा थान सिंह, एस.आई. बेचे लाल, एस. आई. इंद्रेश कुमार भदौरिया सहित 6 गवाह अदालत में पेश किए। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की मृत्यू हो जाने के कारण उन्हें अदालत में पेश नहीँ किया जा सका।

मुकदमें के विचारण के दौरान वादी मुकदमा के गवाही से मुकरने, पोस्टमार्टम में धारदार हथियार से हत्या होने, पुलिस की कहानी के अनुसार वजनी पत्थर प्रहार से हत्या होने, स्वतंत्र गवाह के अभाव एवं आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता अमर नाथ शर्मा एवं अजय शर्मा के तर्कों पर अदालत ने मृतक की पत्नी को हत्या के आरोप से बरी करने के आदेश दिये।

रिपोर्ट- आरिफ खान बाबा, मंडल संवाददाता आगरा
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