उन्नाव पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले की जांच लखनऊ पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने किया ट्रांसफर
उन्नाव पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले की जांच लखनऊ पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने किया ट्रांसफर
उन्नाव में 18 साल के सब्ज़ी विक्रेता फैजल हुसैन की बीते वर्ष पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले की जांच को सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ पुलिस को ट्रांसफर किया।
सुप्रीम कोर्ट ने जांच लखनऊ पुलिस को ट्रांसफर करते कि जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है।
युवक की मां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल कर मामले की CBI जांच की मांग किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच CBI ट्रांसफर नहीं की है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्नव पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि पहली नज़र में उन्नाव पुलिस द्वारा मामले में जांच में सही नही थी। जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लखनऊ पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस भगवान स्वरूप को मामले की मामले की जांच की निगरानी करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने IGP से मामले में 8 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उन्नाव पुलिस को मामले से सम्बंधित दस्तावेज़ IGP को ट्रांसफर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को करेगा। 18 साल के सब्ज़ी विक्रेता फैजल हुसैन की उन्नाव के बांगेरमऊ थाने पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। 21 मई 2021 को मामले में FIR दर्ज की गई थी।
फैजल की मां नसीमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर CBI जांच की मांग की थी लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। पीड़िता की मां ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
रिपोर्ट:-डा सुनील जायसवाल