वाराणसी चर्चित हिंदूवादी नेता अरुण पाठक को एक और मुकदमें में मिला अग्रिम जमानत बड़बोला वाराणसी पुलिस गिरफ्तार करने में रही असफल


वाराणसी चर्चित हिंदूवादी नेता अरुण पाठक को एक और मुकदमें में मिला अग्रिम जमानत बड़बोला वाराणसी पुलिस गिरफ्तार करने में रही असफल
सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट से लेकर नेपाली युवक का सिर मुडवाने को लेकर चर्चित विश्व हिन्दू सेना प्रमुख अरुण पाठक को कमिश्नरेट पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद भी खोज नही पाई और उसे जिला न्यायाधीश की अदालत ने एक और मुकदमें में अग्रिम जमानत दे दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित पोस्टर चस्पा करने के आरोप में लंका थाने में दर्ज मुकदमें में अजय कृष्ण विश्वेश ने सशर्त अग्रिम जमानत दी। विवादित पोस्टर मामले में ही भेलूपुर और सिगरा थाने में दर्ज मुकदमें में पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है।
जिला न्यायाधीश के कोर्ट में अरुण पाठक की जमानत का जिला शासकीय अधिवक्ता ने प्रबल विरोध किया। उसके बाद बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुजीत सिंह चंदेल ने कहा की हमारे मुवक्किल से व्यक्तिगत रंजिश में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई है। जबकि पीएम-सीएम को लेकर विवादित पोस्टर मामले में पहले ही सिगरा और भेलूपुर थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई थी।
जिसमें पहले ही कोर्ट जमानत दे चुकी है। पुलिस ने लंका में दर्ज एफआईआर को छिपाकर रखी थी। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जिला न्यायाधीश अजय कुमार विश्वेश की अदालत ने 50 हजार के बंधपत्र के साथ ही 2 जमानतदार के आधार पर जमानत दे दी है।
रिपोर्ट-अनुराग पाण्डेय. मंडुआडीह
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