•   Saturday, 19 Apr, 2025
Varanasi murderous attack accused got bail

वाराणसी जानलेवा हमले के आरोपी को मिली जमानत

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  Varanasi ki aawaz

वाराणसी जानलेवा हमले के आरोपी को मिली जमानत

वाराणसी:-प्रभारी सत्र न्यायाधीश (किरन पाल सिंह) की अदालत ने जानलेवा हमले के एक मामले में कबीरचौरा थाना चेतगंज निवासी आरोपी रवि जायसवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सोमेश कुमार ने पक्ष रखा। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी संजय यादव ने 18 मार्च 2020 को कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था उसकी एक कपड़े की दुकान कालभैरव मंदिर के पास है, जिसपर उसका भाई बिज्जू उर्फ विजय व बाबू दोनों रहते हैं। 18 मार्च 2020 को समय लगभग 2 बजे उसका भाई विजय दुकान से ब्रम्हाघाट घूमने टहलने गया, जब वह बूंदी पर कोटा घाट के ऊपर था कि तभी तीन लोग मुंह बांधे आए और उसके भाई विजय को गाली देते हुए जान से मारने की नियत से गोली मार दिये, जिससे पेट और पीठ में खून बहने लगा। तब अपने भाई को लेकर मलदहिया स्थित सिंह मेडिकल गया, जहां उसका दवा इलाज हुआ। बदमाशों को भागते कुछ लोगों ने देखा भी। पूर्व में उसके भाई बिच्छू से गायघाट निवासी राजू उर्फ डॉक्टर व माता माई की गली जतनवर दूध सट्टी निवासी भैया लाल उर्फ पहलवान ने करीब 25 हजार रुपये लिए थे, जब उसका भाई मांगने जाता था तो वे लोग पैसा नहीं देते थे और खामियाजा भुगतने की धमकी देते थे। इन लोगों ने कतुआपुरा के रहने वाले शातिर अपराधी राजेश यादव उर्फ फूटे से भी जेल से मोबाइल पर उसके भाई बिज्जू को जान से हाथ धोने की धमकी दिलवाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हीं लोगों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की तो अभियुक्त रवि जायसवाल का नाम प्रकाश में आया तो उसे आरोपित बना दिया।

रिपोर्ट- फरहान अहमद. संवाददाता वाराणसी
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