वाराणसी एक करोड़ रुपये व आधा किलो सोना की धोखाधड़ी के मामले में एक महिला सहित तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज


वाराणसी एक करोड़ रुपये व आधा किलो सोना की धोखाधड़ी के मामले में एक महिला सहित तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
वाराणसी:-प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनुरोध मिश्र की अदालत ने लगभग एक करोड़ रुपये नगद व आधा किलो सोने के धोखाधड़ी के मामलें में एक महिला सहित तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। औरंगाबाद, थाना लक्सा निवासनी सावित्री देवी, मनोज सिंह व दिलीप सिंह के अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत अर्जी का विरोध डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ल व वादी के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके सिंह ने किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी बड़ादेव, थाना दशाशश्वमेध निवासी वादी पार्षद मनोज कुमार सिंह ने 6 जून 2017 को दशाशश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि संजय सिंह अपने को माता - पिता एवं भाई मनोज सिंह को साथ में लेकर वादी को धोखा देने की नियत से एक षड्यंत्र के तहत वादी को लूटने की नियत से आया था। इस बार इन लोगों ने 372.620 ग्राम सोने का जेवर दर रुपया 25.550 /10 ग्राम की दर से 959682.81 रुपये वादी से लिया, जिससे देने का उसका मन नहीं कर रहा था, परंतु नंदलाल सिंह, सावित्री देवी एवं मनोज सिंह के जिम्मेदारी लेने के कारण वादी ने संजय सिंह को सोने का जेवर दे दिया। इसके बाद 30 जून 2017 को संजय सिंह एवं उसकी पत्नी रानी सिंह पुनः वादी की दुकान पर आए और रानी सिंह की जिम्मेदारी लेने पर उन लोगों के विश्वास में आकर उसने 125. 190 ग्राम सोने का जेवर दर रूपया 25800/10 ग्राम की दर से 326219.90 रूपये की धनराशि को दे दिया। इस प्रकार अब तक कुल 372. 620.90, 1285902. 71 रुपये का धनराशि अब तक संजय सिंह को वादी ने दिया। वर्तमान में वह धनराशि लगभग एक करोड़ रुपये व आधा सोने के आसपास होगी।
रिपोर्ट-फरहान अहमद.वाराणसी
Varanasis Adampur police station arrested the wanted accused in the theft case and recovered various stolen yellow metal items
