कोर्ट के आदेश पर वाराणसी के विधायक सौरभ श्रीवास्तव और बीकानेर कंपनी के खिलाफ धोखधड़ी और लूट समेत संपत्ति हड़पने का मुकदमा दर्ज किया गया है.


गौतमबुद्धनगर के दादरी में वाराणसी के विधायक और बीकानेर स्नैक्स कंपनी के खिलाफ कई संगीन
मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है. कोर्ट के आदेश पर
वाराणसी के विधायक सौरभ श्रीवास्तव और बीकानेर कंपनी के खिलाफ धोखधड़ी और लूट समेत संपत्ति हड़पने का मुकदमा दर्ज किया गया है.
नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: गौतमबुद्धनगर के दादरी में वाराणसी के विधायक और बीकानेर स्नैक्स कंपनी के
खिलाफ कई संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है. कोर्ट के आदेश पर वाराणसी के विधायक सौरभ
श्रीवास्तव और बीकानेर कंपनी के खिलाफ धोखधड़ी और लूट समेत संपत्ति हड़पने का मुकदमा दर्ज किया
गया है.
आरोप है कि बीकानेर स्नैक्स कंपनी ने वेयरहाउस बनाने के लिए किराए पर जमीन ली थी. एग्रीमेंट खत्म
होने बाद भी कंपनी ने जमीन से कब्जा नहीं हटाया है. किसान को जमीन वापस मांगने पर सत्ता की धौंस
दिखाई जाती है. आरोप है कि पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है. इस मामले में विधायक
पर पीड़ित को धमकाने का भी आरोप लगा है. कोट के आदेश पर विधायक समेत कुल आथा दर्जन लोगों के
खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
वाराणसी के विधायक और बीकानेर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
आरोप है कि साल 2018 में किसान से बीकानेर कंपनी ने किराए पर जमीन ली थी. जिस पर बाद में गोदाम
बनाया गया. एग्रीमेंट खत्म होने के बाद जब किसान ने अपनी जमीन वापस मांगी तो उसे विधायक और
उनके गुर्गों समेत कंपनी के लोगों ने जान से मारने की धमकी दी.
फिलहााल किसान की जमीन को खाली नहीं किया गया है. अपनी जमीन खाली कराने के लिए पीड़ित किसान ने अदालत से गुहार लगाई थी. जिसके बाद कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.
रिपोर्ट:-डा सुनील जायसवाल
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