वाराणसी फर्जी किरायेदारीनामा व वसीयतनामा तैयार कर सम्पत्ति हड़पने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश


वाराणसी फर्जी किरायेदारीनामा व वसीयतनामा तैयार कर सम्पत्ति हड़पने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश
वाराणसी:- फर्जी / कूटरचित किरायेदारीनामा व वसीयतनामा तैयार कर सम्पत्ति हड़पने के मामले में अदालत ने चौक थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर तीन दिन में न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वोतमा नागेश की अदालत ने यह आदेश वादिनी विनिता यागनिक के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद शुक्रवार को दिया। अदालत में वादिनी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे ने रखा।
प्रकरण के मुताबिक वादिनी मुकदमा विनिता यागनिक ने अपने अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा (156/3) के जरिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था की सिद्धेश्वरी गली, चौक के वास्तविक मालिक प्रार्थिनी विनिता यागनिक के पिता स्व उपेंद्र दत्त नागर व चाचा वीरेंद्र दत्त नागर थे, जिसमें प्रार्थिनी के पिता स्व उपेंद्र दत्त नगर की मृत्यु हो चुकी है। प्रमोद दबे व प्रतिभा दबे जिनके पास घर- बार नहीं था और शोभा नागर नामक रिश्तेदार के सगे थे। उनके कहने पर प्रमोद दबे व प्रतिभा दबे को कुछ महीनों के लिए रहने के लिए दिया गया था। मकान में रहते - रहते दोनों की नियत मकान पर बर होने लगी थी, जिसकी कोई जानकारी प्रार्थिनी के पिता को नहीं थी। प्रार्थिनी के पिता की मृत्यु होने के पश्चात प्रार्थिनी जब अपने मकान में आई और चाचा वीरेंद्र दत्त नगर जो ऊपर तल में रहते हैं उनसे मिलीं। उन्होंने बताया कि प्रमोद दबे व प्रतिभा दबे ने एक फर्जी कूटरचित वसीयतनामा व किरायेदारीनामा तैयार कर न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन शहर वाराणसी में वाद संख्या 542 सन् 2020 दाखिल किया है, जिसमें स्वयं को उपरोक्त कूटरचित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किराएदार बता रहे हैं, जबकि उपरोक्त किराए किरायेदारीनामा व वसीयतनामा प्रार्थिनी के पिता के हस्ताक्षर भी नहीं है और ना ही 17 अप्रैल 2020 को प्रार्थिनी के पिता बनारस में थे। उपरोक्त प्रतिभा दबे व प्रमोद दबे उपरोक्त वसीयत को फर्जी किरायदारीनामा जो मात्र फोटो स्टेट है। उसी के आधार पर प्रार्थिनी के घर में ऊपरी तल पर जबरिया तोड़फोड़ करते हैं और घर में घुस आते हैं। प्रार्थीनी ने जरिए मुख्तारेआम एवं उच्चाधिकारी को सूचना दिया व रजिस्टर्ड पत्र भी प्रेषित किया। मगर न तो स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है न ही अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई हो रही है। उपरोक्त प्रतिभा दबे व प्रमोद दबे ने धोखाधड़ी की नियत से कूटरचना कर फर्जी किरायदारीनामा व वसीयतनामा तैयार कर प्रार्थिनी के जायदाद को हड़पने के चक्कर में हैं।
रिपोर्ट-फरहान अहमद.वाराणसी
Varanasis Adampur police station arrested the wanted accused in the theft case and recovered various stolen yellow metal items
