वाराणसी अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी


वाराणसी अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी
दिनांक 10-06-2022 को पुलिस उप महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में मानिटरिंग सेल व थाना बड़ागाँव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना बड़ागाँव में पंजीकृत मु0अ0सं 140/14 धारा 363,366,376 भादवि व 04 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त जिल्ले हाशमी पुत्र युनूस हाशमी निवासी विसईपुर, थाना बड़ागाँव को मा0 विशेष न्या0 (पाक्सो एक्ट) वाराणसी द्वारा धारा 363 भा0द0वि0 में 07 वर्ष सश्रम कारावास तथा 2000/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/-रुपये का अर्थदण्ड, धारा 376 के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50,000/-रूपये से अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*सोशल मीडिया सेल*
*जनपद वाराणसी*
*ग्रामीण*

Varanasis Adampur police station arrested the wanted accused in the theft case and recovered various stolen yellow metal items
