•   Monday, 21 Apr, 2025
Two acquitted and five convicted including Rishi Pandit in the case of extortion and murderous attac

वाराणसी दवा व्यवसायी से रंगदारी व जानलेवा हमला के मामले में ऋषि पंडित सहित दो बरी व पांच दोषी करार

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  Varanasi ki aawaz

वाराणसी दवा व्यवसायी से रंगदारी व जानलेवा हमला के मामले में ऋषि पंडित सहित दो बरी व पांच दोषी करार

वाराणसी:-दवा व्यवसायी से रंगदारी मागने व जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे (सप्तम) विवेक कुमार की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषमुक्त करने के साथ पांच को दोषी करार दिया है। कोयलाघाट थाना कोतवाली निवासी ऋषि पंडित उर्फ अर्जुन पंडित व दौलतपुर - पांडेयपुर थाना कैंट निवासी पंकज चौबे पर दोष सिद्ध न होने पर बरी कर दिया, वहीं मनोज यादव, राजेश यादव, अनिल पटेल सिंह, अम्बर गोस्वामी व अजय रावत को दोषी ठहराया गया है। अदालत में ऋषि पंडित उर्फ अर्जुन पंडित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत राय उर्फ चुन्ना राय, विपिन शर्मा व युधिष्ठिर शुक्ला ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा बलराम पांडे ने 19 अक्टूबर 2010 को कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी उसके भाई गोपाल पांडे एवं कर्मचारी रवि सेठ एवं ग्राहक शीतल उर्फ कल्लू मकान नंबर के 62 /62 सप्तसागर दवा मंडी बैठकर दुकान से संबंधित Karya कार्य रहे थे, उसी समय सामने गेट से तीन अकादमी अंदर घुस आये तथा अचानक अंधाधुंध हाथ में लिए तमंचे से मेरे भाई, कर्मचारी व ग्राहक को जान से मारने के नियत से निशाना लेकर फायर करने लगे जिससे चारो तरफ भगदड़ मच गई, जिसमें गोपाल पांडेय, रवि सेठ तथा शीतल उर्फ कल्लू को गोलियां लग गई। सभी गम्भीर रुप से घायल होकर गिर पड़े। घटना के समय मौके पर सत्यप्रकाश राय, व संदीप कुमार यादव थे और वहां काफी लोग इकठ्ठा हो गये, जिनकी मदद से सिंह मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर मलदहिया में भर्ती कराया गया। विवेचना से अभियुक्तों मनोज यादव, राजेश यादव, अनिल सिंह, अम्बर गोस्वामी, दीपक रावत, ऋषि पंडित उर्फ अर्जुन पंडित, तथा पंकज चौबे का नाम घटना में लाया गया दौरान विचारण दीपक की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने तमाम गवाहों एवं पत्रावली का को देखते हुए अभियुक्त ऋषि पंडित को पंकज चौबे को दोष मुक्त कर दिया।

रिपोर्ट-फरहान अहमद.वाराणसी
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