Allahabad High Court is seriously angry with NHAI for not filing the affidavit even after giving two
दो बार अवसर देने पर भी प्रतिशपत पत्र न दाखिल करने के कारण उच्च न्यायालय इलाहाबाद NHAI से गम्भीर रूप से नाराज
Varanasi ki aawaz
दो बार अवसर देने पर भी प्रतिशपत पत्र न दाखिल करने के कारण उच्च न्यायालय इलाहाबाद NHAI से गम्भीर रूप से नाराज
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने केस नंबर 7246/2024 में वीरेंद्र कुमार शर्मा के प्रतिवादी यूनियन ऑफ़ इंडिया के मामले में एनएचएआई को दिया आखरी मौका।
उच्च न्यायालय ने NHAI के अधिवक्ता राजेश कुमार जायसवाल को साफ रूप से कहा कि प्रतिशपत पत्र दाखिल न करने की वजह से आपत्ति उठाई जा रही है। अधिवक्ता के आश्वासन के बावजूद, उच्च न्यायालय ने आखिरी अवसर देने का फैसला किया।
उच्च न्यायालय ने NHAI के अधिवक्ता को साफ तोर पर चेताया है कि अगर इस बार भी प्रतिशप्त पत्र नहीं दाखिल किया गया तो यह उच्च न्यायालय के लिए संदेह का विषय होगा। NHAI के अधिवक्ता ने आश्वासन दिया है कि यह समस्या हल हो जाएगी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अंतिम चेतावनी दी है।
रिपोर्ट- मो रिजवान अंसारी. जिला संवाददाता इलाहाबाद