•   Sunday, 06 Apr, 2025
Sonbhadra POCSO Act convict Rajesh Paswan gets 20 years imprisonment

सोनभद्र पॉक्सो एक्ट दोषी राजेश पासवान को 20 वर्ष की कैद 

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  Varanasi ki aawaz

सोनभद्र पॉक्सो एक्ट दोषी राजेश पासवान को 20 वर्ष की कैद 


-65 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
13 वर्षीय नाबालिग लड़की को ढाई वर्ष पूर्व भगाने का मामला
- अर्थदंड की समूची धनराशि 65 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी

सोनभद्र। ढाई वर्ष पूर्व 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सोनभद्र  की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी राजेश पासवान को 20 वर्ष की कैद एवं  65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 65 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी जो कक्षा 8 की छात्रा है। 21 अक्तूबर 2019 को सुबह 7 बजे अपने विद्यालय राबर्ट्सगंज स्थित एमवीएमजी कालेज में परीक्षा देने आई थी। दोपहर 12 बजे के बाद परीक्षा समाप्त होने पर घर नहीं आई। जब विद्यालय पर जाकर पता किया गया तो बताया गया कि दोपहर 12 बजे ही छुट्टी हो गई। उसके बाद नात रिश्तेदारों के साथ ही हर संभावित जगहों पर बेटी की तलाश की गई तो पता चला कि राजेश पासवान पुत्र अमरनाथ पासवान निवासी सलैया, थाना राबर्ट्सगंज बेटी को लोभ दिखाकर बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। सूचना दे रहा हूं, आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर 23 अक्तूबर 2019 को पुलिस ने अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। दिनांक 27 अक्तूबर 2019 को पुलिस ने बेटी को बरामद कर लिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर राजेश पासवान के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राजेश पासवान को 20 वर्ष की कैद एवं 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वही अर्थदंड की समूची धनराशि 65 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।

रिपोर्ट-श्रीराम शुक्ला. सोनभद्र
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