सर्किट हाउस में राज्य सूचना आयुक्त की बैठक ऊर्जा विभाग को आरटीआई के तहत सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश
सर्किट हाउस में राज्य सूचना आयुक्त की बैठक ऊर्जा विभाग को आरटीआई के तहत सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश
प्रयागराज। वाराणसी की आवाज। सर्किट हाउस के सभागार में शनिवार को राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश ने ऊर्जा विभाग के जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राज्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं को निर्धारित समयसीमा (30 दिन) के अंदर आवेदनकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत आवेदनकर्ता को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने से एक ओर जहां समय पर सूचना मिलती है, वहीं दूसरी ओर राज्य सूचना आयोग में होने वाली पेंडेंसी में भी कमी आती है।
राज्य सूचना आयुक्त ने विद्युत विभाग के जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आरटीआई के तहत लंबित आवेदन पत्रों को निर्धारित समय में निस्तारित करें। उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम के साथ-साथ सूचना अधिकार नियमावली उत्तर प्रदेश 2015 व 2019 के प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि जनसूचना अधिकार से संबंधित आवेदन पत्र उस अधिकारी से संबंधित नहीं है, तो निर्धारित समय के भीतर संबंधित अधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि संबंधित अधिकारी समय पर उसका निस्तारण कर सके।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनय कुमार सिंह, अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय, और विद्युत विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
रिपोर्ट- मो रिजवान अंसारी. जिला संवाददाता इलाहाबाद