उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मियों के मीडिया संबंधी गतिविधियों पर लगाया प्रतिबंध यह आदेश बीते 19 जून को अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मियों के मीडिया संबंधी गतिविधियों पर लगाया प्रतिबंध यह आदेश बीते 19 जून को अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नए शासनादेश के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए मीडिया से जुड़ी गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मीडिया में अपने विचार या जानकारी साझा नहीं कर सकेगा। यह प्रतिबंध प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और सोशल मीडिया सहित सभी डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों पर लागू होगा।
हालांकि, यह प्रतिबंध कलात्मक, साहित्यिक और वैज्ञानिक लेखन पर लागू नहीं होगा। ऐसे लेखनों के माध्यम से कर्मचारी अपनी रचनात्मकता और ज्ञान को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। सरकार का यह कदम सरकारी कर्मचारियों के अनुशासन और गोपनीयता को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सरकार के अनुसार, यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि कोई भी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक न हो सके और सरकारी कामकाज की गोपनीयता बनी रहे। इस नए नियम का उल्लंघन करने पर कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार को नियमित करने और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सभी सरकारी विभागों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकारी कर्मचारी अब अपने विभाग के अधिकारियों से अनुमति लेकर ही मीडिया में बयान दे सकेंगे, जिससे शासन व्यवस्था में एकरूपता और अनुशासन बना रहे।
रिपोर्ट- मो रिजवान अंसारी. जिला संवाददाता इलाहाबाद